देहरादून-: गाड़ी द्वारा पास न देने पर राजपुर रोड में बीती 14 नवंबर को एक दबंगई युवक द्वारा अपने गनर के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव के बेटे व उसके ड्राइवर के साथ मारपीट करने व हथियार से डराने वाले आरोपी व उसके गनर को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। आरोपी व उसका गनर हरिद्वार के निवासी है जिसके चलते दून पुलिस की शिकायत पर हरिद्वार पुलिस कप्तान द्वारा आरोपी गनर को निलबिंत कर दिया है। वहीं आरोपी के शस्त्र को सस्पेंड करने को भी पुलिस द्वारा डीएम हरिद्वार को रिपोर्ट सौंप दी है।
पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि बीती 14 नवंबर की रात को वादी आर० यशोर्धन थाना राजपुर अंतर्गत दिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जा रहे थे,जिस दौरान पैसिफिक माल के पास एक वाहन संख्या यूके 07 डीएन 0001 लैंड
लैंड क्रूजर कार तथा यूके 17 नंबर की बोलेरो कार के द्वारा उनसे पास लेने का प्रयास किया गया परंतु सड़क पर जगह न होने कारण कार चालक पीछे वाली दोनो गाड़ियों को पास नही दे पाया। जिससे बौखलाये लैंड क्रूजर कार तथा बोलेरो कार सवार व्यक्तियों द्वारा मसूरी डायवर्जन के पास वादी की गाड़ी को ओवरटेक कर रुकवाया गया। जिसके बाद उक्त दोनों गाड़ियों में सवार व्यक्तियों द्वारा कार चालक व उसमे बैठे व्यक्ति के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। आरोपी में से एक व्यक्ति ने उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। वादी द्वारा अगले दिन राजपुर थाने में घटना की शिकायत दर्ज करवाई थी।
अजय सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज खंगाले और वीडियो के आधार पर अभियुक्तों की पहचान दिव्य प्रताप सिंह तथा कांस्टेबल राजेश सिंह नियुक्ति जनपद हरिद्वार के रूप में की। आरोपी पुलिसकर्मी आरोपी युवक के पिता का गनर है, जिसके विरुद्ध दून पुलिस द्वारा हरिद्वार पुलिस कप्तान से शिकायत करने पर हरिद्वार पुलिस कप्तान द्वारा आरोपी पुलिस कर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दून पुलिस द्वारा शिकायत के अगले दिन घटना में प्रयुक्त बोलेरो यूके17 यू 0006 को सीज किया गया। वहीं विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेजों के अवलोकन व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 30 आर्म्स एक्ट व धारा 126/352 बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी है।
मामले में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी दिव्य प्रताप सिंह के शहर से बाहर होने के कारण उसके परिजनों को 03 दिवस के भीतर बयानों के लिये राजपुर थाने में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिव्य प्रताप सिंह के शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण/निलंबन हेतु पुलिस द्वारा डीएम हरिद्वार को रिपोर्ट प्रेषित की गयी है
