*देहरादून*
विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य उत्तराखंड में लंबे समय से रेगुलर पुलिसिंग की जरूरत महसूस की जाती रही है। इस बीच कुछ कदम उठाए भी गए। नए थाने चौकियां खोली गई, पुलिस कर्मियों की तैनाती भी हुई। लेकिन अब हाईकोर्ट ने एक वर्ष के अंदर राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर रेगुलर पुलिसिंग लागू करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इस मामले में देहरादून की समाधान संस्था ने राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के लिए जनहित याचिका दायर किया था।
इस याचिका में कहा गया कि 2018 में राज्य सरकार इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। याचिका में कोर्ट से पूर्व में दिए गए निर्देशों का पूरी तह पालन करने के लिए मांग की गई। इसी मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड में रेगुलर पुलिसिंग लागू करने के निर्देश दिए। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि हम कोर्ट के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। करीब 98 प्रतिशत स्थानों पर रेगुलर पुलिसिंग लागू हो चुकी है।
