उत्तराखंड में 14 जुलाई को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई परीक्षा के दौरान नकल करते या अनुचित साधन का उपयोग करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट सभी केंद्र पर्यवेक्षकों/स्कूलों या कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की बैठक लेने को कहा है। राधा रतूड़ी ने कहा कि सभी को नकल विरोधी अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए और संवेदनशील केंद्रों पर पर्यवेक्षण के लिए स्टेटिक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाय।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि 14 जुलाई 2024 को प्रस्तावित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में तैनात समस्त अधिकारियों एवं जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र पर्यवेक्षकों की परीक्षा से 02 दिन पूर्व ब्रीफिंग समस्त जिलाधिकारियों / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/ पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में आहूत की जाये जिसमें सभी केन्द्र व्यवस्थापक अनिवार्य रूप से भाग लें। बैठक में केन्द्र पर्यवेक्षकों / व्यवस्थापकों को परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु वांछित उपाय सख्ती से बरतने के निर्देश जारी किये जायें।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षा प्रक्रिया के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु केन्द्र पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया जाये कि वह सभी कक्ष निरीक्षकों, सचल दल एवं तैनात अन्य समस्त कार्मिकों को अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सचेत करेंगे। परीक्षा के दौरान परीक्षा से सम्बद्ध किसी भी स्तर पर शिथिलता परिलक्षित होने पर इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा तदनुरूप कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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