*अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैंक से स्वीकृत कराया था करोडो रूपये का फर्जी लोन*

 

दिनांक 15-05-2026 को वादी श्री रिंकू गौतम वर्तमान, मुख्य शाखा प्रबंधक, अर्बन को – ऑपरेटिव बैंक, लि०, क्रॉस रोड, देहरादून ने लिखित तहरीर दी कि बैंक द्वारा कराये गये फारेंसिक आडिट में वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक बैंक के लेखा अभिलेखों तथा लेजर प्रविष्टियों में गम्भीर वित्तीय अनियमितता पाई गई। जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन बैंक प्रबन्धक महाबीर सिंह के द्वारा बैंक में कार्यरत अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर कूटरचना एवं धोखाधड़ी से बैंक में फर्जी प्रविष्टियां कर अपने निजि खातों में पैसों का आदान- प्रदान करते हुए बैंक को करोडों रूपये का नुकसान पहुंचाया।

 

तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 – 175/2026 धारा: 420, 467, 468, 471, 409, 120बी आईपीसी पंजीकृत किया गया।

 

प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रकरण में शामिल अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि तत्कालीन बैंक प्रबन्धक महावीर सिंह द्वारा बैंक में कार्यरत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 20 जे0सी0बी0 मशीनों को खरीदने के एवज में बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 04 करोड 80 लाख रूपये का लोन स्वीकृत करवाते हुए उक्त धनराशि का गबन किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक – 10-06-26 को पुलिस द्वारा धोखाधडी में शामिल मुख्य अभियुक्त महाबीर सिंह पुत्र डंबर सिंह (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) को गिरफ्तार किया गया, प्रकरण में शामिल अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचनात्मक/साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

 

*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-*

 

महाबीर सिंह पुत्र डंबर सिंह निवासी 9 बाबा विहार, तपोवन रोड, नालापानी चौक, थाना रायपुर, देहरादून, उम्र – 74 वर्ष

 

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