*देहरादून।* राजधानी में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में 29 अक्टूबर 2026 को प्राधिकरण ने इंजीनियर इन्क्लेव, जाखन, राजपुर रोड स्थित एक निर्माण को सील कर दिया।

प्राधिकरण के अनुसार अनुभव छाबड़ा और विकास गिरधर द्वारा किए जा रहे निर्माण में स्वीकृत मानचित्र से विचलन पाया गया। नियमों के विपरीत निर्माण किए जाने पर प्राधिकरण ने संबंधित पक्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (उत्तराखंड संशोधन अधिनियम, 2009) की संबंधित धाराओं के अंतर्गत वाद दायर किया और नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन कर किए जाने वाले निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। इंजीनियर इन्क्लेव स्थित निर्माण के मामले में भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उन्होंने निर्माणकर्ताओं से अपील की कि वे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करें।

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