*गुण्डा अधिनियम के तहत 01 अभियुक्त को दून पुलिस ने किया तड़ीपार*

*जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्त को 06 माह के लिये जिला बदर करने के दिये थे आदेश*

*निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत*

*थाना नेहरू कॉलोनी*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा दिनांक 16/01/2026 को अभियुक्त दिव्यकांत लखेड़ा पुत्र स्व० श्री राम बिहारी लखेड़ा, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत जनहित में 06 माह के लिए जिलाबदर करने के आदेश दिए गए थे, को उक्त आदेशो के अनुपालन में नियमानुसार जिला बदर की कार्यवाही की गई। अभियुक्त दिव्यकांत लखेड़ा को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया तथा स्पष्ट हिदायत दी कि 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधि0 के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। सहारनपुर पुलिस को भी अभियुक्त के जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।

 

*नाम पता अभियुक्त :-*

दिव्यकांत लखेड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री राम बिहारी लखेड़ा निवासी ऋषि विहार माजरी माफी, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

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