*देहरादून -* उत्तराखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य के हित में बड़ा फैसला लेते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य खाद्य उत्पादों पर पूरे प्रदेश में एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले एक साल यानी 13 अक्टूबर 2027 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के मुताबिक, प्रदेश में तंबाकू और निकोटिन युक्त किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी।
बता दें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत तंबाकू को खाद्य पदार्थ में मिलाना प्रतिबंधित है। तंबाकू से कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा होता है, इसी को देखते हुए सरकार हर साल इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाती है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
