हरिद्वार.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर 2026 को मेला नियंत्रण सभागार, हरिद्वार में कैबिनेट बैठक हुई।
*1. प्रधानमंत्री एवं भारत सरकार का आभार -* उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया गया। राज्य की पर्वतीय और सीमावर्ती परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा की गई।
*2. श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के लिए सोसायटी गठन -* हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित इस संस्थान के समग्र विकास के लिए सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसे योग एवं ध्यान केंद्र, आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, ज्योतिष एवं प्राच्य अध्ययन केंद्र, ललित कला केंद्र, हिन्दू अध्ययन एवं दर्शन केंद्र तथा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
*3. निवेश अधिनियम की अनुसूची में संशोधन -* उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना अधिनियम 2023 की अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत सार्वजनिक अभिकरणों और स्थानीय निकायों की संपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92% हिस्सा संबंधित अभिकरण को मिलेगा।
*4. द्वितीय जन विश्वास विधेयक -* व्यापार को आसान बनाने के लिए द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर जुर्माना और प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा।
*5. बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली 2026 -* बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य बाढ़ के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखते हुए जन-धन की हानि को रोकना है।
*6. विधानसभा सत्र आहूत करने की मंजूरी -* उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी गई। सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
*7. अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक -* प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई। यह भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल 2019 के अनुरूप है।
*8. अग्निवीरों के लिए नई नियमावली -* समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण वाली नई नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई। इसमें केंद्र के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट का प्रावधान किया गया है। 2025 की पुरानी नियमावली को निरस्त किया गया।
*9. संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकार संशोधन -* वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन कर संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक की जगह महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय को प्रतिस्थापित किया गया।
*10. स्वजल मिशन के पदों की निरंतरता -* स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26, कुल 215 पदों की निरंतरता को 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
*11. हरिद्वार में आवासीय परियोजना को राहत -* भगवानपुर तहसील के सिसौना गांव में 8.1169 हेक्टेयर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना की किफायती आवासीय परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की 9 मीटर की अनिवार्यता में 3 मीटर की छूट देते हुए 6 मीटर मार्ग पर स्वीकृति दी गई।
*12. ऊधमसिंह नगर में खसरा संख्या सुधार -* बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में 24,280 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन के शासनादेश में हुई त्रुटि को सुधारा गया। खसरा संख्या 321/1अ के स्थान पर सही खसरा 321/2अ अंकित किया जाएगा।
*13. मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना -* प्रदेश के साहसी बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण साहस, पराक्रम और मानवीय संवेदना दिखाने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
